निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम की हिरासत अवधि 7 जुलाई तक बढ़ी

News Aroma Media
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रांची: ED के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Cases) में ग्रामीण कार्य विभाग के निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम की पेशी हुई।

पेशी जेल से VIDEO कॉन्फ्रेंसिंग (Video Conferencing) के जरिए हुई।

अदालत ने वीरेंद्र राम की न्यायिक हिरासत की अवधि 7 जुलाई तक बढ़ा दी है।

39.28 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त

उल्लेखनीय है कि 21 अप्रैल को वीरेंद्र राम, उनके भाई आलोक रंजन, वीरेंद्र राम की पत्नी राजकुमारी देवी एवं पिता गेंदा राम के खिलाफ ED की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया था।

ED की टीम ने वीरेंद्र राम की 39.28 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की है।

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बताया गया है कि जब्त संपत्ति वीरेंद्र द्वारा टेंडर में कमीशन से उगाही कर अर्जित की गई है।

22 फरवरी को वीरेंद्र राम को ED ने गिरफ्तार किया था।

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