रांची: मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी निलंबित IAS पूजा सिंघल को करीब आठ महीने खुली हवा में सांस ली।
बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार से पूजा सिंघल बाहर निकल गयी हैं। उन्हें लेने पति अभिषेक झा पहुंचे थे, जिसके साथ वह कार में बैठकर जेल से बाहर निकल गईं। इससे पहले मंगलवार को ईडी कोर्ट ने पूजा सिंघल को रिहा करने का आदेश जारी किया था।
बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार से रिहा हुईं पूजा सिंघल
इस दौरान पूजा सिंघल के अधिवक्ता ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार झारखंड से फिलहाल बाहर रहेंगी। लेकिन उन्हें कुछ समय दिया जाए, संभवत पूजा गुरुवार को रांची से बाहर जाएंगी। कोर्ट का आदेश जेल पहुंचा और सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पूजा सिंघल को जेल से रिहा कर दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट से एक माह की मिली है अंतरिम जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल को एक माह की अंतरिम जमानत दी है। अदालत ने यह शर्त लगाई है कि वह अपनी बेटी के इलाज के लिए उसके साथ रह सकती हैं। लेकिन वो रांची नहीं आएंगी, जब तक की उनके मामले में कोर्ट में सुनवाई ना हो।
11 मई 2022 को गईं थी जेल
खूंटी में डीसी रहने के दौरान पूजा सिंघल पर मनरेगा योजना में घोटाले करने का आरोप है। इस मामले की जांच ईडी के द्वारा की जा रही है। जांच के दौरान ईडी ने 5 मई 2022 पूजा सिंघल के ठिकाने पर छापेमारी की थी।
पूजा सिंघल के सहयोगी सीए सुमन कुमार के पास से कुल 19 करोड़ बरामद हुए थे। इसके बाद ईडी ने पूजा सिंघल से पूछताछ की और बाद में उन्हें 11 मई 2022 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।