रांची: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) की आरोपी निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल (Pooja Singhal) की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने उन्हें मिली अंतरिम राहत को एक सप्ताह के लिए विस्तार दिया है।
फरवरी में शीर्ष अदालत ने दी थी अंतरिम जमानत
बता दें कि पूर्व में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पूजा सिंघल को अंतरिम जमानत दी है। अब अदालत पूजा सिंघल (Pooja Singhal) की जमानत अर्जी पर 13 अप्रैल को सुनवाई करेगा।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस A अमानुल्ला की बेंच में पूजा की बेल पिटीशन (Bail Petition) पर सुनवाई हुई।
अंतरिम राहत मिलने से पूजा सिंघल को बड़ी राहत मिली है। बता दें कि इससे पहले फरवरी में भी सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल को बेटी की बीमारी के आधार पर अंतरिम जमानत दी थी।
10 अप्रैल को निचली अदालत में होगा आरोप गठन
गौरतलब है कि खूंटी (Khunti) में हुए MGNREGA घोटाला मामले में ED ने पूजा सिंघल को 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया था।
फिलहाल इस केस में रांची ED की विशेष अदालत ने पूजा सिंघल की डिस्चार्ज याचिका को खारिज कर दिया है और उनके खिलाफ आरोप गठन के लिए 10 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है।