रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में बुधवार को निलंबित आईएएस और मनरेगा घोटाला (IAS and MNREGA scam) की प्रमुख आरोपित पूजा सिंघल के पति Abhishek Jha ने जमानत के लिए गुहार लगाई है।
अभिषेक झा ने अधिवक्ता के माध्यम से क्रिमिनल मिसलेनियस पिटी शन (Criminal Miscellaneous Pity Shan) दाखिल की है। याचिका में उन्होंने अग्रिम जमानत के साथ उनके खिलाफ ED कोर्ट द्वारा लिए गए संज्ञान को भी रद्द करने की मांग की है।
अभिषेक झा पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है
साथ ही उन्होंने ED कोर्ट द्वारा जारी किये गये समन को भी चुनौती दी है।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले पांच नवंबर को अभिषेक झा की अग्रिम जमानत याचिका को रांची EDकी कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) से जुड़े केस में अभिषेक झा आरोपित हैं। उनके विरुद्ध ED Court से समन जारी हुआ है।
ED कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद अभिषेक झा पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है।