नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने तब्लीगी जमात (Tablighi Jamaat) के सदस्यों को ब्लैकलिस्ट करने के केंद्र सरकार के आदेश को चुनौती देने के मामले पर शुक्रवार को सुनवाई टाल दी है।
इस मामले पर अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी। कोर्ट ने सभी पक्षों को लिखित दलीलें दाखिल करने का निर्देश दिया।
याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील फुजैल अहमद अय्युबी ने याचिका में कहा था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय का ब्लैकलिस्ट करने का फैसला एकतरफा और मनमाना है।
गृह मंत्रालय ने 2 अप्रैल 2020 को 960 विदेशी नागरिकों को ब्लैकलिस्ट करने का आदेश दिया जबकि 4 जून 2020 को 2500 विदेशी नागरिकों को ब्लैकलिस्ट किया गया।
ब्लैक लिस्ट करने के पहले विदेशी नागरिकों का पक्ष भी नहीं सुना गया। गृह मंत्रालय का ये फैसला संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।
याचिका में कहा गया था कि गृह मंत्रालय के फैसले की वजह से ये नागरिक अपने देश वापस भी नहीं जा पा रहे हैं।