रांची: रांची (Ranchi) शहर के लोगों के लिए एक राहत की खबर।
रांची नगर निगम (Ranchi Municipal Corporation) के CEO ने आदेश जारी कर कहा है कि निगम क्षेत्र में रहने वाले नागरिक अगर होल्डिंग टैक्स (Holding Tax) ऑनलाइन जमा करते हैं तो उन्हें राशि में 10% की छूट मिलेगी।
गौरतलब है कि नगर निगम में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से होल्डिंग Tax के लिए आवेदन जमा होता है साथ ही दोनों प्रोसेस से Tax भी जमा होता है।
ऐसे करना है ऑनलाइन भुगतान
ऑनलाइन भुगतान के लिए सबसे पहले वेबसाइट smartulb.co.in पर जाएं। यहां गो टू प्रॉपर्टी टैक्स (Go To Property Tax) और प्रॉपर्टी डिटेल्स (Property Details) देखें।
व्यू को क्लिक करें और पे प्रॉपर्टी ऑनलाइन को भी क्लिक करें। इससे पहले निर्धारित शर्तों और अन्य बिंदुओं को देख लें।
इसके बाद कार्ड पेमेंट, नेट बैंकिंग (Net Banking) के माध्यम से भुगतान कर दें।
30 जून तक है इसकी सुविधा
निगम की ओर से जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 30 जून तक ऐसा करने पर ही यह सुविधा मिलेगी।
इसके अलावा रांची नगर निगम के जन सुविधा केंद्र (Public Welfare center) एवं डोरंडा अंचल के जन सुविधा केंद्र में भी भुगतान ऑफलाइन माध्यम से किया जा सकता है।
वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 30 जून तक ऑफलाइन टैक्स भुगतान पर 5 प्रतिशत की छूट मिलेगी।