नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को नीट सुपर स्पेशियलिटी की परीक्षा में इन सर्विस डॉक्टरों को पचास फीसदी आरक्षण देने की अनुमति दे दी है। जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया।
कोर्ट ने 2020 के उस अंतरिम आदेश को निरस्त कर दिया है जिसमें नीट सुपर स्पेशियलिटी परीक्षा में आरक्षण पर रोक लगाई गयी थी। 7 फरवरी को कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया था।
याचिका एन कार्तिकेयन ने दायर किया था। याचिकाकर्ता नीट सुपर स्पेशियलिटी 2021 की परीक्षा में शामिल हुए थे। ये परीक्षा 10 जनवरी को हुई थी।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कहा था कि इस परीक्षा के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के मुताबिक सुपर स्पेशियलिटी की परीक्षा में कोई आरक्षण नहीं होगा। लेकिन तमिलनाडु सरकार का आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है।
याचिका में कहा गया था कि तमिलनाडु सरकार का आदेश संविधान की धारा 14 का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर अपना फैसला नहीं सुना देता तब तक राज्य सरकार को कोई आदेश देने का अधिकार नहीं है।