तारा शाहदेव मामला : रंजीत कोहली उर्फ रकिबुल हसन को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत

News Aroma Media
2 Min Read

रांची: नेशनल शूटर तारा शाहदेव से जुड़े लव जिहाद मामले के मुख्य आरोपित रंजीत कोहली उर्फ रकिबुल हसन को आज झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।

हाई कोर्ट ने रकिबुल हसन की जमानत खारिज करने की मांग वाली सीबीआई की याचिका को खारिज कर दिया है।

सोमवार को हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति एचसी मिश्र की कोर्ट में सुनवाई हुई।

न्यायमूर्ति मिश्र ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत को खारिज करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया।

सीबीआई ने रंजीत कोहली उर्फ रकिबुल की जमानत रद्द करवाने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस पर सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था।

- Advertisement -
sikkim-ad

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 से चर्चित लव जेहाद मामले में आरोपित रंजीत सिंह कोहली के खिलाफ सीबीआई जांच चल रही है। वर्ष 2019 में हाई कोर्ट से सशर्त जमानत मिलने के बाद वह जमानत पर बाहर है।

कोर्ट ने रकिबुल को जमानत के लिए अदालत में अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा।

अदालत की शर्तों में गवाह को प्रभावित नहीं करने और निचली अदालत में सुनवाई की सभी तारीखों पर सशरीर उपस्थित होना शामिल है।

इसके साथ ही अदालत ने तारा शाहदेव प्रकरण की जांच कर रही सीबीआई को यह छूट दी थी कि जब ऐसा लगे कि रकीबुल उर्फ रंजीत कोहली जमानत की शर्तों का उल्‍लंघन कर रहे हैं। तो वह जमानत खारिज करने के लिए अदालत में गुहार लगा सकती है।

शूटर तारा शाहदेव के साथ धोखे से विवाह करने और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में गिरफ्तार रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन पर कई गंभीर आरोप भी लगे थे।

तारा शाहदेव ने कोहली पर शारीरिक उत्पीड़न करने और अपने धर्म के बारे में उसे धोखे में रखकर शादी करने का आरोप लगाया था।

Share This Article