Get PAN Through Aadhaar and Join : इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी आयकर विभाग (IT) ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि करदाता 31 मई तक अपने पैन को आधार से जोड़ देते हैं, तो TDS की कम कटौती के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
आयकर नियमों के अनुसार, यदि स्थायी खाता संख्या (PAN) को बायोमेट्रिक आधार से नहीं जोड़ा जाता है, तो लागू दर के मुकाबले दोगुनी दर से स्रोत पर कर कटौती (TDS) की जाएगी।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक परिपत्र में कहा कि करदाताओं से कई शिकायतें मिली हैं कि उन्हें इस बारे में नोटिस मिले हैं। नोटिस में कहा गया है कि उन्होंने ऐसे लेनदेन करते समय TDS/TCS की कम कटौती/ संग्रह करने की चूक की है, जहां पैन निष्क्रिय थे।
ऐसे मामलों में चूंकि कटौती/ संग्रह उच्च दर पर नहीं किया गया है, लिहाजा विभाग ने TDS/ TCS विवरणों के प्रसंस्करण के दौरान कर मांग की है।
इस संबंध में की गई शिकायतों के समाधान के लिए CBDT ने कहा, 31 मार्च, 2024 तक किए गए लेन-देन के संबंध में अगर 31 मई, 2024 को या उससे पहले पैन (आधार के साथ जुड़ने के बाद) चालू हो जाता है, तो कटौतीकर्ता/ संग्रहकर्ता पर कर (उच्च दर पर) कटौती / संग्रह करने का कोई दायित्व नहीं होगा।
AKM ग्लोबल में साझेदार (कर) संदीप सहगल ने कहा कि परिपत्र उन मामलों में कर कटौतीकर्ताओं को कुछ राहत देता है, जहां पैन आधार के साथ जुड़े नहीं होने के कारण निष्क्रिय हैं।
उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में करदाताओं को जल्द से जल्द पैन को आधार से जोड़ लेना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।