WhatsApp ने नये IT कानून को अदालत में दी चुनौती, रोक लगाने की मांग

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नई दिल्ली: व्हाट्सएप ने केंद्र सरकार के नए आईटी रुल्स को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया है।

व्हाट्सएप ने कहा है कि सरकार आज से लागू होने वाली अपनी नई नीति पर रोक लगाए , क्योंकि इससे प्राइवेसी खत्म हो रही है।

याचिका में कहा गया है कि नई गाइडलाइन भारत के संविधान के मुताबित यूजर्स की प्राइवेसी के अधिकारों का उल्लंघन है।

याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार की नई नीति से 2016 से चल रही एंड टू एंड एनक्रिप्शन की व्हाट्सएप की नीति पर असर पड़ेगा। याचिका में कहा गया है कि एक मैसेज को ढूंढने के लिए सभी मैसेज को देखना होगा।

इस बात की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है कि किस मैसेज की केंद्र सरकार आगे जांच करवा सकती है।

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व्हाट्सएप ने कहा है कि केंद्र सरकार की नई नीति सुप्रीम कोर्ट के निजता के अधिकार संबंधी फैसले का उल्लंघन है।

बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले 25 फरवरी को नया नियम जारी कर सोशल मीडिया कंपनियों को इसे लागू करने के लिए तीन महीने का समय दिया था।

ये समय सीमा पिछले 25 मई को खत्म हो गई। इस नियम के तहत किसी मैसेज के मूल रचनाकार की पहचान का प्रावधान किया गया है।

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