रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में चतरा के टंडवा स्थित मगध व आम्रपाली कोल परियोजना से जुड़े टेरर फंडिंग मामले (Terror Funding Cases) में आरोपित आधुनिक पावर कंपनी की तत्कालीन एमडी महेश अग्रवाल और अमित अग्रवाल उर्फ सोनू अग्रवाल की चार्जफ्रेम एवं डिस्चार्ज पिटीशन पर सोमवार को सुनवाई को हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से बहस पूरी हो गई। अब 31 अक्टूबर को एनआईए अपना पक्ष रखेगा।
17 आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल
चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता विकास पहवा, हाई कोर्ट के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अधिवक्ता ऋषभ कुमार ने पैरवी की।
रांची की NIA कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में महेश अग्रवाल, अजय कुमार सिंह, अमित अग्रवाल उर्फ सोनू अग्रवाल की डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया था। साथ ही कोर्ट ने उन पर चार्जफ्रेम कर दिया है, जिसे उन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दी है।
टेरर फंडिंग (Terror Funding) से जुड़े केस में रांची की NIA की विशेष अदालत में सुनवाई चल रही है। NIA ने टंडवा थाना में दर्ज प्राथमिकी को फरवरी 2018 को टेकओवर किया था। अनुसंधान के बाद NIA ने मामले में 17 आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।