नई दिल्ली : कश्मीरी अलगाववादी नेता और दुख्तारन-ए-मिल्लत की प्रमुख आसिया अंद्राबी के खिलाफ आतंकवाद और देशद्रोह के आरोप लगाए गए हैं।
20 फरवरी को अंद्राबी और उसके दो सहयोगियों – सोफी फहमीदा और नाहिदा नसरीन को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध के लिए पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश परवीन सिंह द्वारा मुकदमा शुरू करने का आदेश दिया गया था।
विशेष न्यायाधीश ने आपराधिक षड्यंत्र, सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने, सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश, देशद्रोह, रंजिश पैदा करना, राष्ट्रीय अखंडता के खिलाफ नुकसानपरक इलजाम और लोगों के बीच गड़बड़ी फैलाने के मकसद से दिया भड़काऊ बयान जैसे आरोप आईपीसी के तहत तय किए हैं।
गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम के तहत आंतकी गतिविधियां करने, आतंकी गिरोह का सदस्य होने, आतंकवादी संगठन को समर्थन देने का भी आरोप लगाया गया है।
अंद्राबी पर षड्यंत्र में शामिल होने और अपनी दो अन्य महिला सहयोगियों के साथ भारत की संप्रभुता और अखंडता को बुरी तरह से अस्थिर करने का आरोप है। तीनों को 2018 में गिरफ्तार किया गया था।