रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायमूर्ति (Justice) गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट में शुक्रवार को भाजपा के बाघमारा विधायक (MLA) ढुल्लू महतो के निर्वाचन को चुनौती देने वाली जलेश्वर महतो की चुनाव याचिका (Petition) की सुनवाई हुई।
अब 19 दिसंबर से ढुल्लू महतो और उनकी ओर से अन्य गवाहों की गवाही शुरू होगी।
मामले में जलेश्वर महतो की ओर से मंगवाए गये कुछ दस्तावेज यथा ढुल्लू महतो का नॉमिनेशन पेपर (Nomination Papers), वोटर अटेंडेंस रजिस्टर (Voter Attendance Register), बूथ नंबर 266 में पड़े वोट से संबंधित दस्तावेज कोर्ट के समक्ष प्रदर्श अंकित किये गये।
इस मामले में जलेश्वर महतो की ओर से गवाही बंद कर दी गयी।
उल्लेखनीय है कि जलेश्वर महतो ने ढुल्लू महतो (Dhullu Mahto) के निर्वाचन को रद्द करने का आग्रह किया है।
याचिका में कहा गया है कि जिस समय ढुल्लू महतो ने अपना नामांकन (Enrollment) जमा किया था उस समय वे डिसक्वालिफाइड (disqualified) थे, क्योंकि उनको अलग-अलग धाराओं में जो सजा हुई है वह कुल मिलाकर दो साल से ज्यादा का समय हो जाता है।
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के एक फैसले को आधार बनाते हुए कहा गया है कि ढुल्लू महतो का नामांकन रद्द होना चाहिए।