अहमदाबाद: गुजरात हाई कोर्ट ने बिना मास्क पहने सार्वजनिक स्थानाें पर घूमने वालों पर कोई कार्रवाई न होने पर सरकार से नाराजगी जताई है।
गुजरात हाई कोर्ट ने सरकार को बिना मास्क के पकड़े जाने वालों को कोविड केयर सेंटर में 5 से 6 घंटे की सामाजिक सेवा अनिवार्य रूप से कराने के लिए एक अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया।
राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय किया है।
इससे पहले दो दिन पहले भी हाई कोर्ट ने सरकार से बिना मास्क के चलने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा था।
राज्य सरकार के रवैये से चिंतित गुजरात उच्च न्यायालय ने बुधवार को सरकार को एक अधिसूचना जारी की जिसमें बिना मास्क के यात्रा करने वालों के लिए कोविड केयर सेंटर में 5-6 घंटे की सामुदायिक सेवा का आदेश दिया गया।
कोर्ट ने आदेश में कहा कि इस कदम से राज्य सरकार कोविड के प्रसार को रोकने में मदद मिलेगी।
हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल कर दी है। गुजरात के सॉलिसिटर जनरल ने आज इस मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है।