रांची: पोक्सो की विशेष अदालत ने छह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोपित जाबर आलम को शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
इसके साथ ही 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से छह और बचाव पक्ष की तरफ से दो गवाहों की गवाही दर्ज कराई गई थी।
अदालत ने सभी साक्ष्य और गवाहों के आधार पर दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
इस मामले में मंगलवार को रांची सिविल कोर्ट ने बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार दिया था।
अदालत ने भादवि की धारा 376 एवं पोक्सो की धारा 4 के तहत दोषी पाया है और अदालत ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
अभियुक्त पर सदर थाना क्षेत्र की रहनेवाली एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है।
इस घटना को लेकर सदर थाना में 6 सितंबर 2018 को बच्ची की रिश्तेदार ने कांड संख्या 474/18 के तहत प्राथमिकी दर्ज करवायी थी।
यह मामला वर्ष 2018 का मामला है। 6 सितंबर 2018 को हुए दुष्कर्म की इस घटना को लेकर सदर थाना में बच्ची की रिश्तेदार ने कांड संख्या 474/18 के तहत प्राथमिकी दर्ज करवायी थी।
दर्ज एफआईआर में बताया गया कि पीड़िता अपने घर के बाहर मोहल्ले के अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी, तभी जाबर आलम खेल रही बच्ची को उठाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
बाद में बच्ची के मेडिकल जांच में भी दुष्कर्म की बात सामने आई थी।