बोकारो: POCSO स्पेशल राजीव रंजन की कोर्ट ने सोमवार को 16 वर्षीय नाबालिग के साथ अपहरण व दुष्कर्म (Rape) करने वाले आरोपी आकाश राय उर्फ आकाश खोपड़ी को 20 वर्ष सश्रम कारावास का सजा सुनाई है।
साथ ही 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं देने पर आरोपी को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
अपहरण कर सुनसान कमरे में किया दुष्कर्म
यह मामला 10 जनवरी 2022 की है। जब सुबह अपने घर से पीड़िता बालीडीह कोविड सेंटर इंजेक्शन लेने निकली थी। इसी क्रम में दोषी युवक ने पीड़िता का अपहरण कर लिया।
अपहरण के बाद उसे सुनसान स्थान पर एक बंद कमरे में ले गया। जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। इस बीच कोविड सेंटर से वापस घर नहीं लौटने पर परिजन परेशान थे।
दिनभर खोजबीन के उपरांत पीड़िता के दादा ने बालीडीह थाने (Balidih Police Station) में POCSO एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए पीड़िता को बरामद कर लिया।
पुलिस ने जब कोर्ट में पीड़िता का बयान दर्ज कराया तो दुष्कर्म की बात सामने आई।
इसके बाद पुलिस ने अनुसंधान पूरा कर चार्जशीट कोर्ट के समक्ष समर्पित किया।
गवाहों व दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद स्पेशल कोर्ट ने युवक पर लगे आरोपों को सही पाकर दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।