रांची: कैश कांड (Cash Scandal) के आरोपी तीन विधायक (MLA) इरफान अंसारी, नमन विक्सल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट (court) ने सरकार व प्रतिवादी कांग्रेस विधायक (Congress MLA) अनूप सिंह से जवाब मांगा है।
यह जवाब दो हफ्ते में दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।
गुरुवार को जस्टिस (Justice) एसके द्विवेदी की अदालत में सुनवाई के दौरान अनूप सिंह और सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया, जिसे अदालत ने मंजूर करते हुए कहा कि दो हफ्ते में जवाब दें।
अगर राज्य सरकार के जवाब पर किसी को प्रतिशपथपत्र (Counter Affidavit) दाखिल करना हो तो वह भी दो सप्ताह के अंदर दाखिल कर दे। अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी।
तीन विधायकों को 48 लाख रुपये के साथ 30 जुलाई को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया था
तीन विधायकों को 48 लाख रुपये के साथ 30 जुलाई को कोलकाता पुलिस (Kolkata Police) ने गिरफ्तार किया था।
31 जुलाई को अनूप सिंह ने तीनों के खिलाफ रांची के अरगोड़ा थाने में जीरो FIR दर्ज करायी थी और पुलिस ने इस FIR को कोलकाता ट्रांसफर (Transfer) कर दिया था।
विधायकों ने रांची में दर्ज जीरो प्राथमिकी और उसे कोलकाता स्थानांतरित (Transferred) करने के खिलाफ याचिका दायर की है और प्राथमिकी रद्द करने का आग्रह किया है।
विधायकों का कहना है कि कोलकाता पुलिस (Kolkata Police) ने उन्हें गिरफ्तार किया था ऐसे में रांची में जीरो प्राथमिकी दर्ज करना नियम सम्म्त नहीं है।
14 अक्तूबर को इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने अंतरिम आदेश (Interim Order) देते हुए कहा था कि पुलिस इस मामले की जांच जारी रख सकती है, लेकिन वह हाईकोर्ट (High Court) की अनुमति के बिना आरोप पत्र दाखिल नहीं करेगी।
गुरुवार को अदालत ने इस अंतरिम आदेश को बरकरार रखा है।