रांची : साल 2008 में राज्य के पूर्व मंत्री और तमाड़ के तत्कालीन विधायक रमेश सिंह मुंडा की हत्या (Murder of Ramesh Singh Munda) हुई थी।
इस केस में नक्सली बलराम साहू (Balram Sahu) की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान यह तथ्य NIA द्वारा कोर्ट में बताया गया के रमेश सिंह मुंडा के खात्मे के लिए कुख्यात नक्सली कुंदन पाहन (Naxalite Kundan Pahan) से 5 करोड़ रुपए में सौदा तय हुआ था।
गौरतलब है कि बलराम साहू रमेश सिंह मुंडा मर्डर मामले (Ramesh Singh Munda Murder Case) में 14 मार्च 2009 से जेल में है। इसी मामले में राजा पीटर नौ अक्तूबर 2017 से जेल में है। इस केस को NIA ने 30 जून 2017 को अपने हाथ में लिया था।
एनआईए ने रकम की अदायगी पर भी विस्तार से दी जानकारी
NIA के अनुसार, 8 जुलाई 2008 को तीन करोड़ राजा पीटर ने Advance में दिए थे। मोबाइल पर यह भी जानकारी दी गई थी कि रमेश सिंह मुंडा का मूवमेंट कहां-कहां कैसे है। तीन करोड़ में 22 लाख कुंदन पाहन ने पार्टी खर्च के लिए रखे।
शेष सुरक्षित अभिरक्षा के लिए भेज दिया था। मुंडा की हत्या के दो दिन बाद 11 जुलाई 2008 को राजा पीटर के सहयोगी सानू व राजेश मछुआ से कुंदन पाहन के निर्देश पर बलराम साहू (Balram Sahu) ने सुपारी की बाकी रकम दो करोड़ रुपए सूर्य मंदिर बुंडू के पास लिये थे। मुंडा पर बलराम साहू ने फायरिंग की थी।