The Director of Higher Education has been directed to appear in the High Court : झारखंड हाई कोर्ट ने उच्च शिक्षा निदेशक को 17 अप्रैल, 2025 को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने शुक्रवार, 11 अप्रैल को सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लाभ के भुगतान में देरी पर नाराजगी जताई।
अदालत ने कहा कि निदेशक ने कोर्ट के पिछले आदेश का पालन नहीं किया, जिसके चलते यह सख्त कदम उठाया गया। हाईकोर्ट ने निदेशक को चेतावनी दी कि वह निर्धारित तारीख पर सशरीर उपस्थित हों और मामले में जवाब दें।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन और अन्य लाभ समय पर नहीं मिलने की शिकायत पर यह सुनवाई हो रही थी। कोर्ट ने इस देरी को गंभीर माना और निदेशक से स्पष्टीकरण मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 17 अप्रैल को होगी।