PM Kisan Yojana : देश में किसानों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें (Central and State Governments) विभिन्न योजनाओं का संचालन कर रही हैं। इसी कड़ी में कुछ सालों पहले भारत सरकार ने एक बेहद ही महत्वाकांक्षी योजना (Ambitious Plan) को शुरू किया था।
इस स्कीम का नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Prime Minister Kisan Samman Nidhi Scheme) है। आज के समय देशभर के करोड़ों किसान केंद्र सरकार की इस शानदार स्कीम का लाभ उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत हर साल किसानों के खाते में 6 हजार रुपये की राशि को ट्रांसफर किया जा रहा है।
4 महीनों के अंतराल पर जारी किया जाता हैं हर किस्त
6 हजार रुपये की यह आर्थिक सहायता तीन किस्तों के रूप में जारी की जाती है। हर किस्त को 4 महीनों के अंतराल पर जारी किया जाता है। अब तक कुल 13 किस्त के पैसों को सरकार किसानों के खाते में Transfer कर चुकी है। अक्सर लोगों का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े कई सवाल रहते हैं।
कई लोगों का सवाल रहता है कि अगर पिता के नाम पर खेत है, तो क्या बेटा भी भारत सरकार (Indian government) की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा सकता है? अगर आपका भी यह सवाल है, तो यह खबर खास आपके लिए है।
किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति के नाम पर जमीन का होना जरूरी
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर किसी व्यक्ति के पिता के नाम पर खेत है। हालांकि, वह खेतों में किसानी और जरूरी कृषि कार्य (Agricultural Operation) करता है। ऐसे में उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति के नाम पर जमीन का होना जरूरी है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ परिवार का केवल एक सदस्य ही उठा सकता है।
इसके अलावा जो किसान किसी दूसरे किसान की जमीन को किराये पर लेकर खेती कर रहे हैं। वह भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Prime Minister Kisan Samman Nidhi Scheme) का लाभ नहीं उठा सकते हैं।