कुआं निर्माण में वित्तीय अनियमितता की 6 माह में जांच करे सरकार, हाईकोर्ट ने…

News Aroma Media

रांची : झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सोमवार को हजारीबाग में मनरेगा में कुआं निर्माण की स्कीम (Well Construction Scheme) में वित्तीय वर्ष 2010-11, 2011-12 में लाखों रुपये की वित्तीय अनियमितता की जांच कराने का आग्रह करने वाली रंजीत कुमार सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।

कोर्ट ने राज्य सरकार का पक्ष जानने के बाद मामले को निष्पादित कर दिया खंडपीठ ने मामले में राज्य सरकार (State Government) को 6 माह में जांच पूरी करने का निर्देश दिया है।

10 लोगों के खिलाफ ACB में प्राथमिकी दर्ज की गई

कोर्ट ने कहा है कि अगर छह माह में मामले की जांच पूरी नहीं होती है तो राज्य सरकार को जांच की समयावधि बढ़ाने के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल करनी होगी।

इससे पहले सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कोर्ट (Court) को बताया गया कि मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB ) के द्वारा कुछ अभियंताओं सहित 10 लोगों के खिलाफ ACB में प्राथमिकी दर्ज की गई है, इसकी जांच जारी है। मामले को लेकर हजारीबाग ACB थाना में कांड संख्या 8/22 दिनांक 30.12.2022 दर्ज की गयी है।