रेस्तरां में सर्विस चार्ज को लेकर दिए गए निर्देशों को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) द्वारा जारी किए गए नए दिशा-निर्देशों को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करेगा।

नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) की याचिका पर 21 जुलाई को सुनवाई होगी।

दरअसल, CCPA ने गाइडलाइन (guideline) जारी की थी, जिसके मुताबिक, होटल और रेस्टोरेंट बिल में सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकते, लेकिन ग्राहक की मर्जी होगी तो वे स्वइच्छा से सर्विस चार्ज का भुगतान कर सकते हैं।

NRAI ने रेस्टोरेंट को सर्विस चार्ज वसूलने (Collect Service Charge) पर रोक संबंधी गाइडलाइन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया, जिसपर अब 21 जुलाई को सुनवाई होगी।

सर्विस चार्ज बिजनेस प्रक्रिया में शामिल

अदालत के समक्ष याचिका में कहा गया कि देश में ऐसा कोई भी कानून नहीं है जो रेस्टोरेंट को सर्विस चार्ज (Service Charge) को अवैध बताता हो। ऐसे में इस आदेश को सरकार के आदेश के रूप में नहीं माना जा सकता।

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NRAI ने कहा कि सर्विस चार्ज रेस्तरां के मेनू कार्ड (Menu Card) पर साफतौर पर दर्शाया जाता है। कस्टमर नियमों और शर्तो से अवगत होने के बाद ही ऑर्डर देते हैं।

NRAI ने आगे कहा, सर्विस चार्ज बिजनेस प्रक्रिया में शामिल है। यूके, सिंगापुर, जापान और अमेरिका जैसे कई देशों में 8 प्रतिशत और 12.5 प्रतिशत के बीच सर्विस चार्ज लगाया जाता है।

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