चाईबासा: जमीन विवाद (Land Dispute) में एक व्यक्ति की हत्या (Murder) करने वाले आरोपी चरण बालमुचू को प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की अदालत ने आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई साथ ही 10 हजार रूपए जुर्माना भी लगाया।
क्या है पूरा मामला?
मामले में 18 जुलाई 2019 को छोटानागरा थाना (Chhotanagara Police Station) अंतर्गत जोजोगुटू गांव निवासी सुखराम बालमुचू के बयान पर हत्या का मामला छोटानागर थाना में दर्ज किया गया था।
दर्ज मामले में बताया गया था कि सुखराम बालमुचू के पिता बेहरा बालमुचू 15 जुलाई 2019 को घर से निकले थे।
लेकिन उसके बाद वह घर वापस नहीं आया। छानबीन करने के बाद भी कुछ पता नहीं चला।
इसकी सूचना 17 जुलाई को ग्रामीण मुंडा कालू राम देवगम को घटना की सूचना दी।
जिसके बाद मुंडा ग्रामीणों को लेकर इधर-उधर खोजबीन करने लगा ,तो पता चला कि चरण बालमुचू ही बेहरा बालमुचू की हत्या कर उड़ीसा भाग गया है।
चरण को उड़ीसा से किया गया गिरफ्तार
जिसके बाद चरण बालमुचू को उड़ीसा से पकड़ कर लाया गया और पुलिस को सौंप दिया गया।
चरण ने पुलिस के समक्ष हत्या करने की बात को स्वीकार किया।
पुलिस को बताया कि जमीन विवाद के कारण ही अपने चाचा बेहरा बालमुचू की हत्या कर शव को नदी किनारे बालू में गाड़ दिया है।
उसके निशानदेही पर शव को पुलिस ने बरामद किया। अदालत को चरण बालमुचू के खिलाफ हत्या करने का साक्ष्य मिल जाने से आजीवन कारावास की सजा सुनाई।