दुमका: न्यायिक दंडाधिकारी (Judicial Magistrate), प्रथम श्रेणी परिधि शर्मा की अदालत ने मंगलवार को युवती से छेड़खानी के मामले में अभियुक्त पंचू मियां को दोषी करार देते हुए दो साल और 10 हजार रुपये जुर्माना (Fine) की सजा सुनाई है।
जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
जानकारी के अनुसार रानेश्वर थाना (Raneshwar Police Station) क्षेत्र की रहने वाली युवती ने एक नवंबर 2013 को पंचू मियां के खिलाफ छेड़खानी का मामला दर्ज कराया था।
5 गवाहों की गवाही पर सबूत के आधार पर सुनाई सजा
दर्ज प्राथमिकी में पीड़िता ने बताया था कि शाम चार बजे के करीब वह बैल चराने के लिए घर से एक किलोमीटर दूर नदी की किनारे गई थी।
तभी पहले से घात लगाए बैठे पंचू ने उसे पकड़ लिया। गलत संबंध बनाने का प्रयास किया। विरोध करने पर जान से मार फेंकने की धमकी दी और कहा कि एक न एक दिन उसके साथ गलत काम करके रहेगा।
युवती ने मौके से किसी तरह से भागकर जान बचाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
अदालत ने 5 गवाहों की गवाही पर सबूत के आधार पर अभियुक्त को दोषी पाकर सजा सुनाई।