मस्जिद में ‘जय श्री राम’ का नारा लगाने वाले को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत

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Cases of Raising Slogan of ‘Jai Shri Ram’: कर्नाटक की मस्जिद परिसर में ‘जय श्री राम’ (Jai Shri Ram) का नारा लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी याचिकाकर्ता को राहत नहीं मिली।

जस्टिस पंकज मित्थल और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने याचिकाकर्ता हैदर अली (Haider Ali) से कहा कि मामले में अदालत नोटिस जारी नहीं कर रही। आप अपनी बात राज्य की कर्नाटक सरकार को जाकर बताएं।

याचिकाकर्ता के वकील देवदत्त कामत ने दलील दी कि धार्मिक स्थल में घुसकर दूसरे धर्म के धार्मिक नारे लगाने से माहौल खराब होता है। लेकिन शीर्ष अदालत ने पूछा कि एक बयान और CCTV फुटेज में अभियुक्त के मस्जिद के आसपास नारे लगाने की बात सामने आ रही है।

छुट्टियों से पहले सुप्रीम कोर्ट मामले पर विचार विमर्श करेगा

याचिकाकर्ता ने Supreme Court के सामने कर्नाटक हाईकोर्ट के निर्णय को चुनौती दी है, इसमें कहा गया है कि ये मामला धार्मिक विद्वेष बढ़ाने की श्रेणी में नहीं आता। पीठ ने याचिकाकर्ता को अपनी याचिका की प्रति कर्नाटक सरकार को देने को कहा है। कोर्ट अब दो हफ्ते बाद सुनवाई करेगा।

उधर, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव के कथित विवादित बयान के मुद्दे पर देश के मुख्य न्यायधीश जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाला कॉलेजियम मामले में मंगलवार को सुनवाई कर सकता है।

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सूत्रों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में शीतकालीन छुट्टियों (winter holidays) से पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट मामले पर विचार विमर्श करेगा। उस बैठक में कॉलेजियम के समक्ष जस्टिस यादव भी पेश हो सकते हैं और सवालों का जबाव दे सकते है।

सुप्रीम कोर्ट में उच्च पदस्थ सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कॉलेजियम की बैठक मूल रूप से सप्ताह के अंत के लिए निर्धारित थी। लेकिन कॉलेजियम के पांच सदस्यों में से दो की अनुपलब्धता के कारण पिछले सप्ताहांत बैठक स्थगित कर दिया गया था। अब यह बैठक मंगलवार 17 दिसंबर को होने की संभावना है।

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