चाईबासा: नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म (Rape) करने वाले आरोपी चारलेश बिरूवा को प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश (Justice Om Prakash) की अदालत ने 27 साल का सश्रम कारावास (Rigorous Imprisonment) की सजा सुनाई गई।
साथ ही 10 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। बता दें आरोपी मंझारी के सानरूजू गांव का रहने वाला है। इसके खिलाफ 15 जुलाई 2019 का मंझारी थाना में पीड़िता के बयान पर मामला दर्ज किया गया था।
पीड़िता के साथ करता था गंदी-गंदी बातें
दर्ज मामले में बताया गया था कि पीड़िता जब भी स्कूल (School) से आती थी वह स्नान करने के लिए तलाब जाती थी। इस दौरान चारलेश बिरूवा ने पीड़िता के जाने और आने के दौरान उसका पीछा करता था और गंदी-गंदी बातें किया करता था।
जब पीड़िता स्नान करने के लिए तालाब जाती थी तो पीछे से वहां भी पहुंच जाता था। घटना के दिन पीड़िता अपने घर से बाहर रात के 8 बजे पेशाब करने के लिए घर से निकली थी, उसी समय आरोपी वहां पहुंच गया और पीड़िता को पकड़ कर सुनसान जगह पर ले गया।
वहां पर जबरन दुष्कर्म (Rape) करने के बाद आरोपी ने किसी से दुष्कर्म के बारे में नहीं कहने को कहा और जान से मारने की धमकी देकर छोड़ दिया।
पीड़िता से लगातार दो दिनों तक डर के मारे घटना की बात किसी से नहीं कही। दो दिन बाद वह अपने मां और मामा-मामी को घटना की बीती सुना दी।
इसके बाद सभी थाना जाकर मामला दर्ज (Case registered) कराया। अदालत को चारलेश बिरूवा के खिलाफ दुष्कर्म करने का साक्ष्य मिल जाने के बाद लगभग 3 सालों के बाद आरोपी को 27 साल की सजा सुनाई गई।