प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) ने विश्व हिंदू सेना (Vishwa Hindu Sena) के महासचिव दिग्विजय चौबे (Digvijay Choubey) की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली, जिन्होंने वाराणसी (Varanasi) में विवादित ज्ञानवापी परिसर (Controversial Gyanvapi Complex) को गिराने की धमकी दी थी।
कोर्ट ने जमानत अर्जी मंजूर करने के साथ ही उनकी गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी। दिग्विजय चौबे ने ‘ज्ञानवापी का हाल बाबरी मस्जिद जैसा बनाने’ की धमकी दी थी। हालांकि, पुलिस द्वारा चार्जशीट फाइल करने तक अग्रिम जमानत दी गई है।
आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया
जमानत याचिका की सुनवाई जस्टिस सुभाष चंद शर्मा (Justice Subhash Chand Sharma) ने की। अगस्त 2022 में चौबे ने विवादित परिसर में धार्मिक अनुष्ठान कराने की घोषणा की थी।
उन्होंने विवादित परिसर को गिराने की धमकी भी दी। वाराणसी के भेलूपुर थाने (Bhelupur Police Station) में मामला दर्ज होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।