रांची : झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर (Judge Justice Rajesh Shankar) की अदालत में बुधवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग (Scheduled Tribe Welfare Department) के सचिव के श्रीनिवासन अदालत के समक्ष सशरीर हाजिर हुए।
यह मामला एक युवक का कास्ट सर्टिफिकेट (Cast Certificate) जारी किए जाने से जुड़ा हुआ है।
कोर्ट के समक्ष सचिव के श्रीनिवासन ने बताया
पिछली सुनवाई में अदालत ने विभाग को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था, लेकिन अब तक जवाब दाखिल नहीं किया गया।
कोर्ट के समक्ष सचिव के श्रीनिवासन ने बताया कि अदालत का आदेश वह स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाए, जिस पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जाहिर की।
अगले सप्ताह इस मामले की सुनवाई
मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर कानून की समझ नहीं है, तो लीगल एक्सपर्ट (Legal Expert) से सलाह लें।
विनोद बड़ाइक ने याचिका दाखिल कर चीक बड़ाइक का कास्ट सर्टिफिकेट जारी करने का आदेश देने की गुहार लगाई है।
अब कोर्ट अगले सप्ताह इस मामले की सुनवाई करेगा। अगली सुनवाई के दौरान भी सचिव के श्रीनिवासन को अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है।