सेशन कोर्ट ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समन के आदेश को निरस्त किया

News Aroma Media
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नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशन कोर्ट ने फर्जी डिग्री मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की ओर से जारी समन के आदेश को निरस्त कर दिया है।

स्पेशल जज अजय कुमार कुहार ने अभिषेक बनर्जी की याचिका पर ये आदेश जारी किया।

पिछले 28 अगस्त को सेशंस कोर्ट ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की ओर से अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जारी समन पर रोक लगा दिया था।

पिछले 11 जुलाई को एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने अभिषेक बनर्जी को बतौर अभियुक्त समन जारी किया था।

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के इसी आदेश को अभिषेक बनर्जी ने सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी।

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मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के यहां वकील सार्थक चतुर्वेदी ने याचिका दायर किया है।

याचिका में कहा गया है कि अभिषेक बनर्जी ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने चुनावी हलफनामे में अपनी डिग्री के बारे में गलत जानकारी दी।

याचिका में कहा गया है कि अभिषेक बनर्जी के चुनावी हलफनामे में बीबीए और एमबीए की डिग्री के बारे में कहा गया है कि उन्होंने अपनी दोनों डिग्री दिल्ली के आईआईपीएम से हासिल किया, जबकि दोनों ही जानकारी ग़लत है।

अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर सीट से तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं।

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