वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में कल होगी सुनवाई, केंद्र ने रखा अपना पक्ष

वक्फ कानून के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, मोहम्मद जावेद, आप विधायक अमानतुल्ला खान, सांसद जिया उर रहमान बर्क और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इनका कहना है कि यह कानून मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव करता है और उनके समानता व धार्मिक स्वतंत्रता जैसे अधिकारों का उल्लंघन करता है।

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The Supreme Court will hear the Waqf Act tomorrowदेश में वक्फ कानून को लेकर कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कुछ जगहों पर हिंसा भी हुई। कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दल इस कानून को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को इस मामले पर सुनवाई करेगा। सुनवाई से पहले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट कानून बनाने के मामले में दखल नहीं देगा। उन्होंने यह भी कहा कि विधायिका और न्यायपालिका को एक-दूसरे का सम्मान करना चाहिए।

रिजिजू ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक की इतनी गहन जांच पहले कभी नहीं देखी। इसमें एक करोड़ लोगों ने अपनी राय दी, जेपीसी की कई बैठकें हुईं और राज्यसभा में इस पर लंबी चर्चा हुई।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि वह अपने राज्य में वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगी। इस पर रिजिजू ने सवाल उठाया कि क्या ममता के पास ऐसा कहने का कोई नैतिक या संवैधानिक अधिकार है।

सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुका है कि वह कानून बनाने के काम में दखल नहीं देगा, लेकिन संविधान से जुड़े मुद्दों पर सुनवाई के लिए तैयार

है। केंद्र सरकार ने कोर्ट में एक आवेदन दायर कर मांग की है कि याचिकाओं पर सुनवाई से पहले उनकी बात भी सुनी जाए।

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वक्फ कानून के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, मोहम्मद जावेद, आप विधायक अमानतुल्ला खान, सांसद जिया उर रहमान बर्क और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इनका कहना है कि यह कानून मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव करता है और उनके समानता व धार्मिक स्वतंत्रता जैसे अधिकारों का उल्लंघन करता है।

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