शिक्षक भर्ती घोटाला: सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, TMC ने किया खारिज

न्यायाधीश से भाजपा के टिकट पर सांसद बने अभिजीत गंगोपाध्याय ने ममता बनर्जी की सरकार को सुझाव दिया है कि एडवोकेट जनरल और वकीलों को शामिल कर सीएम एक समिति बनाएं, जो ये पहचान कर सके कि योग्य उम्मीदवार कौन से हैं

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Teacher Recruitment Scam :  पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में योग्य उम्मीदवारों को अलग करने के लिए समिति बनाने का सुझाव दिया गया है, लेकिन यह देखना होगा कि क्या पूरा चयन रद्द किया जाए या गलत नियुक्तियों की पहचान की जाए।

TMC की तीखी प्रतिक्रिया

तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने इस मामले में तीखी प्रतिक्रिया दी है। TMC ने कहा है कि राज्य सरकार की रक्षा के लिए अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती।

मामले की पृष्ठभूमि

2016 में पश्चिम बंगाल स्कूल चयन आयोग द्वारा की गई नियुक्तियों को लेकर यह घोटाला सामने आया था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अप्रैल 2023 में इन नियुक्तियों को रद्द कर दिया था और राज्य सरकार को नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को जांच जारी रखने की अनुमति दी है, लेकिन कोई भी दंडात्मक कदम उठाने से रोक दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि वह इस मामले में योग्य उम्मीदवारों को अलग करने के लिए समिति बनाने के सुझाव पर विचार करेगा।

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