सिमडेगा में चोरी के आरोपी को सुनाई गई 3 वर्ष कैद, 6 हजार जुर्माना

बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सोमवार को अदालत ने दोनो पक्षों की दलीलें सुनने के बाद प्रदीप को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई

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सिमडेगा: SDJM मंजीत कुमार साहू की अदालत ने चोरी के आरोप में प्रदीप कुमार को 3 वर्ष कैद की सजा सुनाई। साथ ही 6 हजार रुपए का जुर्माना (Fine) भी लगाया।

इस मामले में केरसई थाना (Kersai Police Station) में कांड संख्या 08/20 के तहत मामला दर्ज है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार 9 जुलाई 2020 को सुबह करीब पौने नौ बजे प्रदीप राजकुमार के घर में घुस कर अलमीरा के पास खड़ा था। जिसे राजकुमार की मां हेमंती देवी ने देख लिया था।

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था

जिसके बाद उसने यह बात अपने बेटे को बधाई। जब राजकुमार ने अलमीरा में चेक किया तो देखा कि 77600 रुपए गायब थे।

जिसके बाद राजकुमार ने तुरंत पुलिस को मामले की सूचना दी। सूचना पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंच कर प्रदीप कुमार के दुकान से 77600 रुपए बरामद किए।

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बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सोमवार को अदालत ने दोनो पक्षों की दलीलें सुनने के बाद प्रदीप को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष से प्रभारी APP अमित कुमार श्रीवास्तव ने दलीलें पेश की।

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