रांची में ट्रैफिक रूल वॉयलेशन में कटे चालान का फाइन जमा करने का है मौका, वरना होगा सख्त एक्शन

News Aroma Media
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रांची: राजधानी में यातायात नियमों के उल्लंघन में चालान कटने के बाद भी जुर्माना नहीं देने पर अब कोर्ट से रिमाइंडर भेजने की तैयारी ट्रैफिक पुलिस कर रही है।

ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग ने लोगों से कहा है कि जिनका चालान पेंडिंग है, वे 15 जनवरी तक जमा कर दें।

इसके बाद भी जुर्माना जमा नहीं करने वालों के एड्रेस पर कोर्ट की तरफ से रिमाइंडर भेजा जाएगा।

इसके बाद भी चालान जमा नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ सीआरपीसी के तहत कोर्ट से वारंट जारी किया जाएगा।

ट्रैफिक एसपी ने यह भी बताया कि यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले में अप्रैल से अक्टूबर तक पुलिस ने 24 करोड़ का चालान काटा है।

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वहीं, लॉकडाउन के दौरान वाहन चलाने की रोक के बावजूद 9.32 करोड़ का चालान काटा गया। 50 प्रतिशत से ज्यादा लोगों ने फाइन जमा नहीं किया है।

ऑफलाइन भी जमा कर सकते हैं फाइन

ट्रैफिक एसपी ने लोगों से आग्रह करते हुए कहा है कि जिनका भी ट्रैफिक नियम के उल्लंघन में फाइन काटा गया है, वह ऑनलाइन पैसा जमा कर सकते हैं।

अगर जुर्माना भरने में कोई परेशानी हो रही है, तो वह अपने नजदीक के ट्रैफिक थाना में जाकर ऑफलाइन भी जुर्माना जमा कर सकते हैं। इसके बाद सख्ती की जाएगी।

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