धनबाद: आज बुधवार को बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो (Dhullu Mahto) के मामले में सुनवाई नहीं हुई। बता दें भाजपा की पूर्व महिला नेत्री के साथ दुष्कर्म (Rape) की कोशिश के मामले में हाई कोर्ट द्वारा अगले आदेश तक निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है।
दरअसल 20 मई 2022 को धनबाद एमपी एमएलए के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने विद्यायक ढुलू महतो की डिस्चार्ज की अर्जी खारिज कर दी थी, जिसे विधायक ने हाईकोर्ट (High Court) में चुनौती दी है।
सुनवाई करते हुए 12 दिसंबर 22 को झारखंड उच्च न्यायालय (Jharkhand High Court) ने निचली अदालत की सुनवाई पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा रखी है।