Transfer Posting of Teachers in Bihar: बिहार में फिलहाल शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग (Teacher Transfer Posting) नहीं होगी। मंगलवार को पटना हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है।
कोर्ट ने सरकार से तबादला नीति को और स्पष्ट करने को कहा है। तीन सप्ताह बाद इस मामले में फिर सुनवाई होगी। इसके बाद फाइनल फैसला होगा।
इस बीच सरकार को हलफनामा (Affidavit) दाखिल करना है। जस्टिस प्रभात कुमार सिंह की की अदालत में इस मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई हुई।
शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री Nitish Kumar और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ राय-विचार करने के बाद फैसला लिया गया है।
अगर नीति में किसी प्रकार के बदलाव की आवश्यकता दिखेगी तो सरकार नये सिरे से नीति लाएगी।
शिक्षकों ने दाखिल की है याचिका
बता दें कि इस मामले में Choice Posting के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से आवेदन भी लिए जा रहे थे। शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग नीति के खिलाफ औरंगाबाद के शिक्षकों की ओर से याचिका दाखिल की गई थी।
शिक्षक संगठनों (Teacher Organizations) का आरोप है कि राज्य सरकार शिक्षकों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, जो नियमावली बनाई गई है और जो प्रक्रिया आवेदन के दौरान हो रही है, उसमें अंतर है।