रांची: झारखंड में शराब की सभी खुदरा दुकानों में अब डिस्प्ले बोर्ड लगेगा। आयुक्त उत्पाद अमीत कुमार ने शुक्रवार को बताया कि सभी सहायक आयुक्त उत्पाद व सभी अधीक्षक उत्पाद को जारी निर्देश में यह अनिवार्य कर दिया है कि शराब की सभी खुदरा दुकानों में अब डिस्प्ले बोर्ड लगेगा, जिसमें एमआरपी का भी डिस्प्ले करना होगा।
उन्होंने बताया कि डिस्प्ले बोर्ड नहीं लगाने वाले दुकानदार की खैर नहीं है। सभी खुदरा दुकानों की डिस्प्ले के साथ फोटोग्राफी होगी, जिसे मुख्यालय को सौंपना अनिवार्य है।
शराब के शौकीन लोगों के लिए यह अच्छी खबर है। अब शराब दुकानों पर निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत नहीं चुकानी होगी।
झारखंड में अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से ज्यादा मूल्य पर शराब की बिक्री की शिकायत के बाद उत्पाद मुख्यालय ने निर्देश जारी किया है।
डिस्प्ले बोर्ड में सरकारी शब्द के स्थान पर अनुज्ञप्ति प्रदत शब्द का होगा इस्तेमाल
डिस्प्ले बोर्ड पर दुकान का प्रकार, लाइसेंसधारी का नाम, वित्तीय वर्ष, लाइसेंस संख्या, विक्रेता का नाम, उसके नीचे लाल रंग से बड़े-बड़े अक्षरों में मदिरापान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लिखा जाएगा।
डिस्प्ले बोर्ड में सरकारी शब्द के स्थान पर अनुज्ञप्ति प्रदत शब्द का इस्तेमाल होगा।
इस डिस्प्ले बोर्ड के साथ एक अन्य डिस्प्ले बोर्ड भी लगाएं, जिसमें शराब के एमआरपी दर की सूची रहेगी और वहां लिखा रहेगा कि एमआरपी से ज्यादा राशि का भुगतान नहीं करें। यह डिस्प्ले करना अनिवार्य है।
साथ ही किसी व्यक्ति से किसी शराब दुकान पर किसी भी ब्रांड की शराब की खरीद पर निर्धारित मूल्य से अधिक की वसूली की जाती है तो वह इस बारे में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।
इसके लिए उत्पाद विभाग के अधिकारियों को सूचित करना होगा। जांच में अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित दुकानदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।