पटना: बिहार विधानसभा के चुनाव के लिए बनायी गयी मतदाता सूची में जिनका नाम होगा, वही पंचायत चुनाव में वोट डाल सकेंगे यदि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से बनाये जा रहे मतदाता सूची में नाम है तो ऐसे मतदाता पंचायत चुनाव में मतदान नहीं कर सकेंगे।
बिहार विधानसभा के लिए जो मतदाता सूची बनी थी, उसमें नाम जोड़ने के लिए 19 जनवरी से 1 फरवरी तक विशेष अभियान चलाया जाएगा।
मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए लोगों को मैनुअल आवेदन करना होगा।
इसमें ऑनलाइन आवेदन करने की व्यवस्था नहीं होगी। नाम जोड़ने के लिए व्यक्ति संबंधित बीएलओ को आवेदन दे सकते हैं।
किसी प्रकार की आपत्ति करने की अवधि 20 जनवरी से 8 फरवरी तक निर्धारित है।
19 फरवरी को पंचायत चुनाव को देखते हुए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। 24 फरवरी को मतदाता सूची को अंतिम रूप दे दिया जाएगा।
18 वर्ष की आयु पूरी करनेवाले युवा एक फरवरी तक बनाएं वोटर कार्ड
बिहार में प्रमंडलवार पंचायत चुनाव 2021 प्रस्तावित है। मार्च 2021 से लेकर मई 2021 के बीच होनेवाले संभावित त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पहली जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरी करनेवाले युवा मतदाता बन सकते हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेन्द्र राम ने इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने पहली फरवरी तक आवेदन लेने के लिए पत्र जारी किया है।
पत्र में उन्होंने कहा है कि योग्य मतदाता प्रपत्र घ भरकर अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवा सकते हैं।
इसी तरह किसी मतदाता के नाम पर आपत्ति के लिए प्रपत्र ख भरकर जमा कर सकते हैं।