रांची : बुधवार को साहिबगंज के चर्चित रिबिका हत्याकांड मामले (Ribica Murder Case) में झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने बड़ा फैसला दिया है। रिबिका पहाड़िन हत्याकांड के तीन आरोपियों को सशर्त जमानत पर रिहा कर दिया है।
जिन तीन आरोपियों को जमानत मिली है, उनमें पति आमिर हुसैन, महताब और गुलेरा शामिल हैं। सभी मुख्य अभियुक्त दिलदार अंसारी के रिश्तेदार हैं।
यह फैसला हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस नवनीत कुमार की अदालत ने दिया है। रितिका की हत्या (Ritika’s Murder) 16 दिसंबर 2022 को हुई थी। Dead Body को कई टुकड़ों में काट कर फेंक दिया गया था।
रोज थाने में लगानी होगी हाजिरी
अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि आरोपियों को रोज थाना में आकर हाजिरी (Attendance) लगानी होगी। 25-25 हजार के दो निजी मुचलके भरने होंगे।
इनकी हुई थी गिरफ्तारी
1. मुस्तकीम अंसारी 2. दिलदार अंसारी 3. मरियम निशा 5. गुलेरा खातुन 4. सरैजा खातुन 5. गुलेरा खातुन 6. महताब अंसारी 7. आमिर अंसारी 8. मैनूल एक 9. शहर बानो, 10. जरीना बीबी 11. मैनुल असारी।