रांची : रांची सिविल कोर्ट (Ranchi Civil Court) के अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने सोमवार को अग्रवाल बंधु हत्याकांड के प्रमुख आरोपी लोकेश चौधरी को दोषी करार दिया है।
साथ ही लोकेश के सहयोगी धर्मेंद्र तिवारी, सुनील सिंह भी दोषी करार दिए गए हैं।
लोकेश के एक अन्य सहयोगी रविशंकर लाल को सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया गया है।
अब सजा के बिंदु पर कोर्ट सुनवाई करेगा। इस हत्याकांड में 7 मार्च 2019 को अरगोड़ा थाना (Argora Police Station) में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
रुपए के लिए मारी गई थी गोली
गौरतलब है कि हेमंत अग्रवाल और महेंद्र अग्रवाल की हत्या गोली मार कर दी गई थी। पुलिस (Police) के मुताबिक, दोनों व्यवसायी बैग में मोटी रकम लेकर लोकेश को पहुंचाने गए थे।
लोकेश और एमके सिंह ने पहले से रुपये हड़पने की योजना तैयार कर रखी थी।
योजना के तहत ही MK सिंह ने लोकेश चौधरी के बॉडीगार्ड (Bodyguard) धर्मेंद्र तिवारी के साथ खुद को IB का अधिकारी बताते हुए लोकेश चौधरी के ऑफिस (Office) में रेड की।
दोनों व्यवसायियों के रुपये जब्त कर लिये। इसके बाद हत्या कर दी।