निलंबित IAS पूजा सिंघल की डिस्चार्ज पिटीशन पर तीन को होगा फैसला

ED की ओर से अधिवक्ता आतिश कुमार ने बहस की। अदालत ने फैसले की तिथि 3 अप्रैल निर्धारित की है।

News Aroma Media
1 Min Read

रांची: Money Laundering Case की आरोपित निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल (Pooja Singhal) ED के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में सशरीर हाजिर हुईं।

इस दौरान खूंटी (Khunti) जिले से जुड़े MNREGA घोटाला केस में पूजा सिंघल की ओर से दाखिल डिस्चार्ज पिटीशन (Discharge Petition) पर दोनों ओर से बहस हुई।

कई शर्तों के साथ 2 महीने की जमानत

पूजा सिंघल की ओर से अधिवक्ता विश्वजीत मुखर्जी और विक्रांत सिन्हा ने पक्ष रखा। ED की ओर से अधिवक्ता आतिश कुमार ने बहस की। अदालत ने फैसले की तिथि 3 अप्रैल निर्धारित की है।

उल्लेखनीय है कि पूजा सिंघल पर खूंटी MNREGA घोटाला के जरिए करोड़ों रुपये की संपत्ति अर्जित कर अलग-अलग जगह निवेश करने का आरोप है।

पूजा सिंघल फिलहाल प्रोविजनल बेल पर हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कई शर्तों के साथ 2 महीने की जमानत दी है।

- Advertisement -
sikkim-ad
Share This Article