रांची: कल 16 दिसंबर को TET Exam पास पारा शिक्षकों (Para Teachers) के समायोजन के मामले में झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के चीफ जस्टिस Dr. रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ अपना फैसला सुनाएगी।
बता दें हाई कोर्ट (High Court) के चीफ जस्टिस Dr. रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले में 30 नवंबर को फैसला सुरक्षित रखा था। उसी दिन दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई थी। और कल शुक्रवार को फैसला सुनाया जाएगा।
वर्ष 2021 में गठित कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई थी
पारा शिक्षकों के मामले की सुनवाई के दौरान झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (Jharkhand Education Project Council) द्वारा वर्ष 2021 में गठित कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई थी।
सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कहा गया कि पारा शिक्षकों को जो वेतन मिलता है वह सहायक शिक्षक (Para Teacher) के बराबर मिलना चाहिए।
यह कहा गया कि वे लंबे समय से पारा शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं ऐसे में उन्हें रेगुलराइज (Regularize) किया जाना चाहिए।
क्या है मामला?
प्रार्थी सुनील कुमार यादव व अन्य समेत करीब 111 याचिकाएं पारा शिक्षकों के सहायक शिक्षक के रूप में वेतन एवं नियमितीकरण के मामले में High Court में दाखिल की गयी है।
याचिका में कहा गया है कि पारा शिक्षक के पद पर वे 15 वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे हैं। साथ ही वे शिक्षक पद की अहर्ता भी पूरी करते हैं।
राज्य सरकार उनकी सेवा को स्थाई करे और उन्हें सहायक शिक्षक के पद पर समायोजित किया जाये। साथ ही समान कार्य के बदले समान वेतन उन्हें दिया जाये।
हालांकि झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के द्वारा लिया गया फैसला पारा शिक्षकों के हित में आएगा या नहीं यह कल ही पता चल पाएगा। अभी केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है।