रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायाधीश जस्टिस राजेश कुमार (Rajesh Kumar) की अदालत में गुरुवार को TPC उग्रवादी भीखन गंझू (Bhikhan Ganjhu) की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई।
सुनवाई के बाद कोर्ट ने उसे कांके थाना (Kanke Police Station) में दर्ज Arms Act में मामले में जमानत दे दी।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद Court ने उसे जमानत की सुविधा प्रदान की है। भीखन गंझू फिलहाल न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में है।
भीखन गंझू TPC का कमांडर
भीखन गंझू उग्रवादी संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी (TPC) का कमांडर है। भीखन के खिलाफ एनआईए ने पिपरवार के अशोका, टंडवा (Tandwa) की मगध-आम्रपाली परियोजना में टेरर फंडिंग मामले (Terror Funding Cases) में चार्जशीट दायर की है।
हालांकि नगालैंड (Nagaland) से हथियार की तस्करी में भी एनआईए ने भीखन पर चार्जशीट दायर की हुई है। इन मामलों में वह आरोपित है।