नई दिल्ली: दूरसंचार नियामक ट्राई ने बृहस्पतिवार को मासिक रिचार्ज वाली टैरिफ योजना के संबंध में अपने जनवरी के निर्देश पर एक स्पष्टीकरण जारी किया और इसे लागू करने के लिए दूरसंचार परिचालकों को 60 दिनों का अतिरिक्त समय दिया।
इस योजना के तहत ट्राई ने दूरसंचार परिचालकों से कम से कम एक ऐसी टैरिफ योजना लाने के लिए कहा था, जिसे हर महीने की एक ही तारीख को नवीनीकरण किया जा सकता हो। यानी टैरिफ योजना की अवधि एक माह हो।
उद्योग के अनुरोध के बाद भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने स्पष्ट किया कि यदि इस तरह के नवीनीकरण के लिए एक ही तारीख किसी महीने में नहीं होने पर, नवीनीकरण की तारीख उस महीने की आखिरी तारीख होगी।
उदाहरण के लिए मान लीजिए यदि नवीनीकरण की तारीख 31 जनवरी है, तो अगली तारीख 28 फरवरी या 29 फरवरी होगी (यह लीप वर्ष है या नहीं, इसके आधार पर) होगी, और बाद की तिथियां 31 मार्च तथा 30 अप्रैल आदि होंगी।
ट्राई के सलाहकार (वित्त और आर्थिक विश्लेषण) कौशल किशोर ने पीटीआई-भाषा से कहा कि स्पष्टीकरण के मद्देनजर परिचालकों को निर्देश का पालन करने के लिए 60 दिन का समय दिया जाएगा।