खूंटी: जिला अवर निबंधन कार्यालय में बुधवार को विवाह निबंधन प्रक्रिया का विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया।
प्रशिक्षण के दौरान जिला अवर निबन्धक बाल्मीकि साहू ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अनिवार्य विवाह निबंधन सुनिश्चित कराने के विभिन्न बिंदुओं की जानकारी दी गई।
उन्होंने बताया कि झारखंड अनिवार्य विवाह निबंधन अधिनियम 2017 की धारा 32 के तहत गठित झारखंड अनिवार्य विवाह निबंधन नियमावली 2018 के अंतर्गत 32 क एवं ख के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में अनिवार्य विवाह निबंधन का कार्य उन पदाधिकारियों द्वारा संपादित होगा, जो जन्म एवं मृत्यु का निबंधन करते हैं तथा विवाह निबंधन के क्षेत्राधिकार भी जन्म एवं मृत्यु के निबंधन के लिए निर्धारित क्षेत्राधिकार के अनुसार होगा।
उन्होंने बताया कि उक्त निर्देश के आलोक में शहरी क्षेत्रों के लिए कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, खूंटी एवं पंचायत स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में विवाह निबंधन का कार्य पंचायत सचिवों द्वारा सम्पादित किया जाना है।