झारखंड हाई कोर्ट से परिवहन सचिव ने मांगी माफी

इससे पूर्व में हुई सुनवाई में हाई कोर्ट (High Court) ने परिवहन सचिव को MVI के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश देते हुए शपथ पत्र दाखिल करने को कहा था

News Desk

रांची: Jharkhand High Court से सोमवार को परिवहन सचिव (Transport Secretary) K. श्रीनिवासन ने माफी मांग ली है।

इस पर कोर्ट ने उन्हें माफ करते हुए मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर (Motor Vehicle Inspector) की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू करने का निर्देश दिया है।

रांची SSP किशोर कौशल भी उपस्थित

परिवहन सचिव ने कोर्ट को बताया कि 15 मई तक कोर्ट के आदेश का अनुपालन (Compliance) कर लिया जाएगा, जिसके बाद कोर्ट ने अवमानना याचिका को ड्रॉप कर दिया।

उन्होंने बताया कि नियमावली में बदलाव कर संशोधित विज्ञापन निकालकर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

इससे पहले सुनील कुमार पासवान की ओर से मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर (MVI) की नियमित बहाली के मामले में दायर अवमानना याचिका मामले में सुनवाई को लेकर परिवहन सचिव के. श्रीनिवासन हाई कोर्ट पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ रांची SSP किशोर कौशल भी उपस्थित थे।

परिवहन सचिव की ओर से जवाब दाखिल नहीं हो सका

उल्लेखनीय है कि परिवहन सचिव को कोर्ट में पेश करने को लेकर 13 अप्रैल को जमानतीय वारंट (Bailable Warrant) हाई कोर्ट ने जारी किया था और रांची SSP को उन्हें कोर्ट में पेश करने को कहा था।

इससे पूर्व में हुई सुनवाई में हाई कोर्ट (High Court) ने परिवहन सचिव को MVI के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश देते हुए शपथ पत्र दाखिल करने को कहा था।

कोर्ट ने परिवहन सचिव को 29 मार्च को खुद शपथ पत्र दाखिल करने को कहा था। परिवहन सचिव की ओर से इसके बाद दो सप्ताह का समय मांगा गया था, लेकिन इस दौरान भी परिवहन सचिव की ओर से जवाब दाखिल नहीं हो सका था।