बोकारो: झारखंड में बोकारो जिले की एक अदालत ने शनिवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी को बीस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम (पॉक्सो) के विशेष न्यायधीश राजीव रंजन की अदालत ने मामले में सुनवाई के बाद आरोपी विनोद महतो को बीस साल का सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाया है।
विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने बताया कि बोकारो जिले के चतरोचट्टी थाना क्षेत्र के जंगल के बीच गांव में छह सितम्बर 2019 को विनोद महतो ने नाबालिग के साथ बलात्कार किया था।