रांची सेंट्रल यूनिवर्सिटी AC खरीद घोटाले में दो दोषियों को 2-2 साल की सजा

इसमें साढ़े तीन लाख रुपये के घोटाले का आरोप इन लोगों पर लगा था।

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रांची: CBI के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी (Central University) में एसी खरीद घोटाला में केवल चौहान और केपी महंता को दोषी करार दिया है।

अदालत ने दोनों दोषियों को विभिन्न धाराओं में अधिकतम दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है।

दोनों पर पचास हजार रुपये का जुर्माना (Fine) भी लगाया गया है।

अदालत ने मामले में सेंट्रल University के कर्मचारी रहे श्याम नारायण सिन्हा को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

साढ़े तीन लाख रुपये के घोटाले का आरोप

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 में Central University में एसी की खरीदारी की गई थी।

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इसमें साढ़े तीन लाख रुपये के घोटाले का आरोप इन लोगों पर लगा था।

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