रांची: पोक्सो (POCSO) के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने नाबालिग (Minor) के साथ सामूहिक दुष्कर्म (gang rape) मामले में दोषी विक्की उरांव एवं मुकेश मुंडा को 20-20 साल की सजा सुनायी है।
साथ ही इनपर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोनों को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
सात लोगों की गवाही करायी थी
इस मामले में एपीपी मोहन कुमार ने सात लोगों की गवाही करायी थी। इससे पूर्व 21 नवंबर को पोक्सो कोर्ट ने इन्हें दोषी ठहराया था। दोनों पर ओरमांझी (Ormanjhi) थाना क्षेत्र की रहनेवाली नाबालिग के साथ दुष्कर्म (rape) करने का आरोप है।
इस मामले को लेकर ओरमांझी थाना में 24 सितंबर 2019 को इन दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी।