रांची: पॉक्सो की विशेष अदालत ने मांडर में नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी बल्टर केरकेट्टा और विनोद महली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
इस मामले में कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह पेश किए गए थे। वहीं बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह ने गवाही दी थी।
विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार राय ने बताया कि मामला 2018 का मांडर थाना क्षेत्र का है। इस मामले में मई 2018 में चार्जशीट दाखिल की गई थी।
पीड़िता अपने दोस्त अभिषेक खलखो के साथ गांव में ही एक शादी समारोह में जा रही थी।
इसी दौरान दोनों अभियुक्त बल्टर केरकेटा और विनोद महली पहुंचे और नाबालिग का दुपट्टा पकड़ कर रोक लिया।
उसके दोस्त के विरोध करने पर अभियुक्त विनोद महली को चाकू के बल पर रेलवे लाइन पर ले गया।
इस दौरान अभियुक्त बल्टर केरकेटा ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया।
इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से चार और बचाव पक्ष की तरफ से एक गवाह की गवाही हुई है।
सभी पक्षों की सुनवाई के बाद पॉक्सो की विशेष अदालत ने अभियुक्तों को दोषी माना और उम्रकैद की सजा सुनाई।