जमशेदपुर: जमशेदपुर (Jamshedpur) में मानवता को शर्मसार करने वाले दो अलग अलग मामले सामने आए हैं जिसमे दोनों आरोपियों को जुर्माना (Fine) सहित 25 साल की सजा हुई।
पहला मामला
ADJ वन की अदालत ने शुक्रवार को अपहरण और दुष्कर्म (Rape) के मामले में आरोपी सगुन किस्कू को 25 साल का सश्रम कारावास (Rigorous Imprisonment) की सजा और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
आरोपी पर 13 वर्षीय नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने तथा जमशेदपुर के मानगो डिमना बस्ती में डेढ़ माह तक किराए के मकान दुष्कर्म करने का आरोप है।
दूसरा मामला
जमशेदपुर के भुइयांडीह कान्हू भट्ठा निवासी मुन्ना लाल पर नाबालिग छात्रा को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने तथा दुष्कर्म करने का आरोप है।
बता दें कि 22 दिसंबर 2021 की शाम 5 बजे छात्रा घर से ट्यूशन पढ़ने के गई थी। जिसके बाद घर नहीं लौटी।
कुछ देर बाद घरवालों को मुन्ना लाल के मोबाइल से एक कॉल आया। नाबालिग छात्रा से मोबाइल पर बात कराई गई।
आरोपी घर से फरार
जब परिजन अपनी बच्ची को खोजते हुए मुन्ना के घर पहुंचे तो वह घर से गायब था।
जिसके बाद नाबालिग के पिता ने थाने में आरोपी के खिलाफ बेटी को शादी की नीयत से बहला-फुसलाकर भगा ले जाने तथा दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज कराई।